एक फ्रॉड ऐसा भी… सरकारी जमीन का ही कर डाला सौदाः दुर्ग पुलिस ने फर्जी रजिस्ट्री करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़, 11 आरोपी गिरफ्तार, SP शुक्ला ने किया खुलासा…

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दुर्ग/ दुर्ग पुलिस ने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर फर्जी रजिस्ट्री दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन को बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपीगणों से कम्प्युटर सिस्टम, कलर प्रिंटर, मोबाईल और अन्य फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह शासकीय भूमि के खसरा नंबर 5407/7 पर अवैध रूप से कब्जा कर फर्जी रजिस्ट्री और पावर ऑफ अटर्नी तैयार कर भूमि बेचने का काम कर रहा था। आरोपीगणों ने कई लोगों को फर्जी दस्तावेज़ पर साइन कराए और भारी रकम वसूल की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू की और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में मुख्य आरोपी अरविन्द भाई उर्फ पुरुषोत्तम डोंगरे, हरिशचन्द राठौर, संतोष कुमार साहू, दीपक मानिकपुरी सहित कई अन्य आरोपी हैं, जो फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासकीय संपत्ति को बेचने का काम कर रहे थे। पुलिस ने इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और इस गिरोह के अन्य रैकेट का भी पर्दाफाश करने का प्रयास कर रही है।

 

पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति से समझिये पूरा मामला :-

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक प्रहलाद सिंह सिकरवार कि रिपोर्ट आरोपीगण अनिता सिंह, इनके पति नरेन्द्र सिंह एवं इनके साथी गिरीश यादव और भूपेश कुमार सोनवानी के द्वारा प्रार्थी के बेटे नवीन सिंह को मंत्रालय रायुपर में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 425000 रू तथा बुद्धेश्वर को मंत्रालय में प्यून के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 170,000 रू अलग अलग किस्तों एवं फोन के माध्यम प्राप्त किया है। नौकरी नही लगाने व रकम वापस मांग करने पर अनिता सिंह ने भुपेश कुमार सोनवानी का युनियन बैंक आफ इंडिया का चैक नवीन को 425000 रू तथा बुद्धेश्वर को 150000 रू का दिया जिसे लगाने पर बाउंस हो गया इसके संबंध में बताने पर रकम आज कल देना कहते हुये घुमाते रहे। इस तरह आरोपीगणों द्वारा रकम लेकर नौकरी नहीं लगाया ना ही रकम को वापस कर आवेदकों के साथ धोखाधडी किये है।

आवेदन के अवलोकन पर आरोपीगणों ने आवेदक के बेटे नवीन सिंह तथा बुद्धेश्वर को नौकरी लगाने के नाम पर छलपूर्वक धोखाधड़ी कर कुल 595,000 रूपये की ठगी करना अपराध धारा 420,34 भादवि का घटित होना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के आरोपी गिरीश यादव और भूपेश कुमार सोनवानी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है एवं अन्य आरोपी अनिता सिंह एवं नरेन्द्र सिंह ठाकुर घटना दिनांक से सकुनत से फरार थे जिसकी पता तलाश की जा रही थी। प्रकरण गंभीर किस्म का होने से प्रकरण के फरार आरोपी त्वरित गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशन में एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी में मार्गदर्शन में टीम गठित कर आरोपी की पता तलाश कि जा रही थी कि दिनांक 04-02-2025 को आरोपीगण अनिता सिंह एवं नरेन्द्र सिंह ठाकुर साकिनान ब्लाक नंबर 08 बीएसयुपी कालोनी भाठागांव रायपुर थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया।

आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर, आरोपीगण अनिता सिंह उर्फ अन्नू पति नरेन्द्र सिंह ठाकुर उम्र 62 साल एवं नरेन्द्र सिंह ठाकुर पिता द्वारका सिंह ठाकुर उम्र 66 साल साकिन ब्लाक नंबर 08, बीएसयुपी कालोनी भाठागांव रायपुर थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक आनंद शुक्ला, सउनि रामचंन्द्र कंवर, आरक्षक लोकेश सलाम, लक्ष्मीनारायण यादव, परस मण्डावी, हेमंत नेताम म० आरक्षर दीप्ति चंद्राकर का विशेष योगदान रहा है।

 

 

गिरफ्तार आरोपियों के नाम :-

1. अरविन्द भाई उर्फ पुरूषोत्तम डोंगरे पिता भैय्या लाल गोंडरे उम्र 65 साल पता वार्ड नं. 10 शांति नगर चिखली थाना चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. छदम व्यक्ति अरविन्द की जगह पावर आफ अटर्नि देने हेतू उप पंजीयक के सामने खड़ेहोकर फुट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करना तथा स्वयं को अरविन्द भाई होना बताया। धारा 420,467,468,471,120 बी का आरोपी पाया गया।

2. पावर ऑफ अटनिं गवाहन 1. तिलकचंद गौडाने पिता स्व. श्रीराम गोंडाने उम्र 34 साल पता पेन्ड्री अटल आवास

राजनांदगांव थाना लालबाग जिला राजनांदगांव मो. नं. 9171842310 व 2. खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे पिता लक्ष्मनारायण डोंगरे उम्र 28 साल पता मोतिकपुर सुनालचाल थाना चिखाली जिला राजनांदगांव मो. नं. 8234008198 द्वारा यह जानते हुए भी पुरूषोत्तम अरविन्द भाई नही है बतौर गवाह उप पंजीयक कार्यालय में पहचान गवाह के रूप में किया गया। धारा 120 बी का आरोपी पाया गया।
3. हरिशचन्द राठौर पिता पुनीराम राठौर उम्र 48 साल पता सेक्टर 02 सडक नं. 03 क्वाटर नं. 8/बी थाना भिलाई भट्टी जिला दुर्ग मो.नं. 9584944568, 8319952301 द्वारा फर्जी तरीके से यह जानते हुए भी पुरूषोत्तम अरविन्द भाई नहीं है। अरविन्द भाई की नाम की जमीन खसरा के. के. 5407/3, 5407/4 रकबा 0.07, 0.09 हेक्टयर का पावर ऑफ अटनिं पुरूषोत्तम को अरविन्द भाई के जगह खड़ा कर फर्जी लायसेंस संतोष से तैयार कराकर पावर आफ अटर्नि बनाया तथा 50000 रु. प्राप्त कर एन धनराजू तथा संतोष नाथ के बोलने पर उनको रजिस्ट्री किया। प्राप्त 50000 रू. में से पुरुषोत्तम, तिलकचंद गोंडाने व खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे को कुल 10000 रू. देना बताता है। पारा 420,467,468,471,120 बी का आरोपी पाया गया।

4. संतोष कुमार साहू पिता रामचरण साहू उम्र 46 साल पता मकान नं. 211 सडक नं. 05 वार्ड नं. 23 दीपक नगर मालवीय चौक के पास दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग मो.नं. 7803079787 के द्वारा फर्जी लायसेंस ईश्वर यादव के नाम पर एडिड कर अरविन्द भाई के नाम पर पुरुषोत्तम का लायसेंस फर्जी तैयार किया। जो उसके मालिक दीपक मानिकपुरी के कहने पर करना बताता है। इसके अलावा कई लोगो के आधार का लायसेंस फर्जी तैयार किये गये है। जिसके एवज में 200 स. प्राप्त किये। हरिश राठौर से अकाउंट में पैसा लिया गया है। धारा 420,467,468,471,120 बी का आरोपी पाया गया। 5. दीपक उर्फ दीपू मानिकपुरी पिता जागेश्वर दास उम्र 39 साल पता राम मैरिज हाल के पीछे उरला थाना मोहननगर जिला दुर्ग मो.नं. 7000643848 जो दुर्गा कम्प्युब्र के मालिक है जिसके कहने पर संतोष द्वारा फर्जी आधार कार्ड तथा लायसेंस 200 रू. में बनता था। हरिश राठौर से एकाउंट में पैसा लिया गया है। धारा 120बी का आरोपी पाया गया।

5. हेमन्त सोनवानी पिता राजेन्द्र सोनवानी उम्र 63 साल साकिन एम.डी. 345 बोरसी थाना पदनाभपुर जिला दुर्ग मो.नं. 9826113654 जो फर्जी ऋणपुस्किा हरिश राठौर को टीकाराम मोहबे उर्फ भाउ से मांगवा कर शील संजय शर्मा द्वारा लगायी गयी सील रिकवरी शेष है।

6. टीकाराम महोबे उर्फ भाउ पिता स्व सोवीन्द राम उम्र 64 साल साकिन जंयति नगर धान मंडी के पीछे दुर्ग मो.नं. 9340522543 द्वारा राजनांदगांव के पास डोगरगांव के कोटवार से फर्जी ऋण पुस्तिका मंगवायी गयी जिसे हेमन्त सोनवानी को दिया।

7. संजय शर्मा पिता स्व. कन्हैया प्रसाद उम्र 45 साल साकिन मठपारा चंडी मंदिर के पास थाना दुर्ग जिला दुर्ग मो. नं. 9111263690 द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका में शील लगया गया है जो फर्जी शील बनाकर अपने पास रखा है।

8. कोटवार राजनांदगाव का पता तलाश जारी है। टीम रवाना किया गया है।

9. आरोपी संतोष नाथ उर्फ जलार्थर का पता तलाश जारी है।

10. आरोपी एन. धनराजू अग्रिम जमानत पर है। दस्तावेज प्रस्तुत

 

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