कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने देश की राजधानी दिल्ली में GRAP स्टेज 3 के तहत लगने वाली पाबंदियों को फिर से लागू कर दिया है. अगर कोई भी व्यक्ति GRAP 3 की इन पाबंदियों का उल्लंघन करता है तो ट्रैफिक पुलिस 20 हजार रुपये तक का चालान काट सकती है. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP स्टेज 3 को फिर से 29 जनवरी, 2025 से लागू किया गया है.
दिल्ली में इन वाहनों के चलाने पर बैन
दिल्ली एनसीआर में ग्रैप स्टेज 3 के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों के चलाने पर बैन है. ये बात सभी चार पहिया वाहनों के लिए लागू है. वहीं दिव्यांग लोगों के लिए ये नियम नहीं है. ग्रैप स्टेज 3 में गैर-जरूरी डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स पर भी बैन लगाया गया है. अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो उस व्यक्ति के वाहन का चालान काटा जा सकता है, जिसके लिए व्यक्ति को 20 हजार रुपये तक का फाइन भरना पड़ सकता है.
दिल्ली की हवा हुई जहरीली
दिल्ली में जाती हुई ठंड के साथ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से राजधानी में ग्रैप स्टेज 3 की पाबंदियों को लागू किया गया है. आज शुक्रवार, 31 जनवरी को भी दिल्ली का AQI बहुत खराब है. आज दिल्ली में आनंद विहार में AQI 384 दर्ज किया गया है. वहीं नेहरू नगर में 383 और उत्तर पश्चिमी दिल्ली जहांगीरपुरी में 385 AQI रिकॉर्ड किया गया है.
दिल्ली में बंद रहेंगी ये चीजें
दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल चार पहिया वाहनों के अलावा गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन के काम को भी रोक दिया गया है. पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए हाईब्रिड मोड में स्कूल चलाने के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही माता-पिता और बच्चों को ये ऑप्शन भी दिया गया है कि वो अगर संभव हो पाए तो वे ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाई कर सकते हैं.